बच्चों ने अपने माता पिता की खिलाफ लिखवाई थी रिपोर्ट का 2021 मामला
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक माता-पिता को अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल अधिक देखने से रोकना महंगा पड़ गया. उनके बच्चों ने माता-पिता के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट में प्रकरण दर्ज करवा दिया और जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ ट्रायल भी शुरू हो गया था. हालांकि अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माता-पिता के खिलाफ जिला कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाई है.
दरअसल यह मामला 2021 का है. जिसका ट्रायल जिला कोर्ट में चल रहा था. इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी। बच्चों का आरोप था कि माता-पिता उन्हें टीवी देखने, मोबाइल चलाने से रोकते थे और इस कारण उन्हें रोज डांटते भी थे.पुलिस ने बच्चों की शिकायत पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.चंदन नगर थाना पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ चालान भी पेश किया और कोर्ट में कार्यवाही भी शुरू हो गई.
माता-पिता ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. उनके अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया की 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि माता-पिता उनके मोबाइल और टीवी देखने पर उन्हें डांटते हैं
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू हुए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है
बहरहाल इस अंतरिम रोक से माता-पिता को राहत तो मिली है लेकिन अपने ही बच्चों के द्वारा टीवी और मोबाइल पर रोक लगाई जाने पर पुलिस में शिकायत कर दिए जाने से माता-पिता आहत है.
अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी के तर्क