डेलनपुर आगजनी मामले में 43 आरोपी बरी, पुलिस कर्मियों पर पथराव मामले में 1 को सजा
रतलाम; रतलाम के बहुचर्चित डेलनपुर पथराव और आगजनी मामले में रतलाम न्यायालय का फैसला आ गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश पुरोहित, राजेश भरावा, समरथ पाटीदार सहित कुल 43 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। वहीं, पथराव करने के मामले में एक आरोपी भगवती लाल पाटीदार को 3 वर्ष कैद की सजा दी गई है।
गौरतलब है कि 4 जून 2017 को रतलाम के डेलनपुर में एकत्रित हुए कांग्रेस और किसान नेताओं ने प्याज और दूध की कीमतों को लेकर उग्र आंदोलन किया था। इसके बाद आंदोलन के दौरान पुलिस से ग्रामीण और आंदोलनकारी की झड़प हो गई थी। जिसमें पथराव और शासकीय वाहनों में आगजनी की घटना भी सामने आई थी। इस घटना के दो दिन बाद ही मंदसौर में किसानों का उग्र आंदोलन शुरू हुआ और मंदसौर गोलीकांड जैसी बड़ी घटना भी सामने आई थी। रतलाम के औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में कुल 44 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें से एक आरोपी को छोड़कर शेष 43 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है।